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Maharashtra Lockdown News. 1 मई तक महाराष्ट्र मे सख्त लॉकडाउन की घोषणा

 22 april to 1st may Maharashtra Complete Lockdown.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र राज्य में तालाबंदी की घोषणा करने वाले थे۔ इस संबंध में, महाराष्ट्र सरकार ने 22 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई  सुबह 7 बजे तक सख्त ताला बंदी की घोषणा करदी है।  जिसके अनुसार शादी समारोहों में केवल 25 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी जो केवल 2 घंटे ही शादी में रह पाएंगे।  उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।  लॉकडाउन की घोषणा के साथ, एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है जिसके अनुसार आम जनता को ट्रेन और बस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक या अनावश्यक आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित है।  अगर आप कहीं जाते हैं तो कड़ी पूछताछ होगी और दोषी पाए जाने पर आपको कड़ी सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।



 महाराष्ट्र लॉकडाउन की नई गाईड लाईन 



 नई लॉकडाउन गाइडलाइन के अनुसार, मेट्रो और लोकल ट्रेनों मे कई शर्तों के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।  मुंबई मेट्रो और लोकल में आपातकालीन सेवाओं को पास देखने के बाद ही अनुमति दी जाएगी।  साधारण लोगों को भी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी, जिसके लिए उन्हें उस काम के दस्तावेज दिखाने होंगे।  इसी तरह, सभी सरकारी कार्यालयों में केवल 15% कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी।  महाराष्ट्र के बाहर से आने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा लेकिन अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए दूसरे राज्य से महाराष्ट्र आता है, तो उसे पहले 14 दिनों के लिए कोरंटाईन रहना होगा।  और यह बस चालक की जिम्मेदारी होगी।  यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।  याद रखें कि जो लोग दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आऐंगे, उन्हें 14 दिनों के लिए कोरंटाईन कर दिया जाएगा।



 शादी समारोह में पहले 50 लोगों को अनुमति दी गई थी।  लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है।  अब केवल 25 लोग 2 घंटे के लिए शादी में शामिल हो सकते हैं।



 लॉकडाउन प्रतिबंधों के बारे में, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हवाई और बस और रेलवे सेवाएं जारी रहेंगी।  इसी तरह, 10 से 15 फीसदी लोगों को कार्यालयों में काम करने की अनुमति दी जाएगी।  महाराष्ट्र सरकार परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है।  एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन गैर-जरूरी या अनावश्यक काम के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।  राजेश टोपे ने आगे कहा कि इन दिशानिर्देशों और दिशानिर्देशों को और कड़ा किया जाएगा।



 एक जिले से दूसरे जिले में पूछताछ की जाएगी और केवल आवश्यक कार्य के लिए अनुमति दी जाएगी।  कहा जा रहा है कि यह लॉकडाउन पहले लॉकडाउन की तुलना में ज्यादा सख्त होगा।  कोरोना की बढ़ती गति को इसका कारण बताया जाता है।

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